अनुच्छेद 99 (Article 99 in Hindi) – सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची के इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।
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अनुच्छेद 99 (Article 99 in Hindi) के अनुसार, संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।